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ATM CARD INSURANCE : यदि आपके पास है एटीएम कार्ड तो आपके लिए है बड़े काम की खबर, मिलेगा 20 लाख तक का बीमा कवर, जानें पूरा प्रोसेस

Samay Samachar Digital Desk, नई दिल्ली : ATM CARD INSURANCE : आज के समय में लगभग हर व्यक्ति का बैंक में खाता है। अगर बैंक में खाता है तो उसके पास एटीएम भी होगा। और वैसे भी एटीएम आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति कैशलेस रहना चाहता है। वह अपनी जेब में पैसे रखने से बचना चाहता है इसलिए एटीएम या मोबाईल फोन से लेनदेन को प्राथमिकता देता है। एटीएम से लेनदेन के बारे में तो आप सब को जानकारी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास पड़े एटीएम से एक्सीडेंटल बीमा का कवर भी मिलता है। 

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एटीएम कार्ड के साथ मिलने वाली इस सुविधा के तहत यदि एटीएम कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बीमा मिलता है। लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकतर लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई द्वारा डेबिट कम एटीएम कार्डधारक को 20 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है। 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एटीएम कार्डधारक को कोंपलीमेंट्री एक्सीडेंटल बीमा कवर मिलता है।  बीमा की राशि 25 हजार रुपये से प्रारंभ होकर 20 लाख रुपये तक है। बीमा की राशि कार्ड की केटेगरी के अनुसार निर्धारित होती है। जिसके बारे में पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाईट पर उपलब्ध है। 

लेकिन यदि कार्डधारक की मृत्यु के 90 दिन से पहले यदि एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किसी एटीएम मशीन या फिर इ-ट्रांजेक्शन के लिए नहीं हुआ हो तो उसे बीमा कवर नहीं मिलता है। 

ATM CARD INSURANCE : डेबिट कार्ड की केटेगरी के अनुसार मिलता है बीमा कवर –

डेबिट कार्ड धारक की सड़क या हवाई दुर्घटना की स्थिति में एटीएम कार्ड से मिलने वाले बीमा कवर (ATM CARD INSURANCE) का लाभ मिलता है। बीमा कवर की राशि का निर्धारण एटीएम कार्ड की केटेगरी पर निर्भर करता है। हवाई दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर का लाभ तभी मिलेगा यदि कार्डधारक द्वारा एटीएम कार्ड का इस्तेमाल टिकट करवाने के लिए किया हो। 

क्लैम करने का प्रोसेस – 

एटीएम कार्ड से मिले बीमा कवर को क्लैम करने के लिए आपको जिस बैंक का कार्ड है उस बैंक की शाखा में संपर्क करना होगा।  कार्डधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को बैंक जाकर आवेदन करना होगा। बीमा कवर का लाभ लेने के लिए कार्डधारक की मृत्यु होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। 

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