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पैन आधार (PAN – AADHAR LINK) के नए नोटिस से लिंक करने का झंझट खत्म। जाने केसे

PAN AADHAR LINK

पैन (Pan) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने की चर्चा जोर-शोर से चल रही है। दो सप्ताह पहले सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ा दी थी। अब यदि 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया गया तो आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की नवीनतम समय सीमा 30 जून, 2022 निर्धारित की गई है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा PAN को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच, पैन को आधार से जोड़ने की सीमा कई बार बढ़ाई गई है। बहुत संभव है कि आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा? हम आपको इससे जुड़ी सभी चीजों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। पैन-आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो आधार संख्या के लिए पात्र हैं और निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। निवासी यानी व्यक्ति, जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।

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30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है. इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है.

बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.

केसे करें अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  • इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
  • यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
  • एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।
  • स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। कृपया। ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
  • आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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