बिजनेस

RBI Big Update On 1 & 10 Rupee Note : 10 रुपये के सिक्के को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए क्या कहा RBI ने

आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दुकानदार ₹10 के सिक्के को लेने से मना कर देता है कई ₹1 के सिक्के को भी लेना मना कर देता है तो

Samay Samachar Web Digital Desk, New Delhi : RBI Big Update : आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दुकानदार ₹10 के सिक्के को लेने से मना कर देता है कई ₹1 के सिक्के को भी लेना मना कर देता है तो आईए जानते हैं इसकी वजह और इस सिक्के पर आई नहीं अपडेट यह नकली है या असली।

WhatsApp Group Join Now

यदि आपके पास ₹10 का सिक्का या ₹1 का सिक्का है तो यह आप न्यूज़ जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें ₹10 के सिक्के में ₹1 के सिक्के पर आई अपडेट वह जानकारी है। आरबीआई ने हाल ही में जारी किए गए ₹2000 के नोट के बाद एक और ₹10 के सिक्के का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए इसको जानते हैं।

अगर आपसे कोई दुकानदार ₹10 का सिक्का वह ₹1 के सिक्के को लेने से मना करता है तो आप जानते हैं ऐसा करना कानूनी अपराध है और आप उन लोगों पर शिकायत कर सकते हैं तो उन्हें सजा भी मिलेगी।

ऐसे में आप जानते हैं कि आप किस तरह शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है। तो आइए जाने किस तरह से शिकायत करें वह आरबीआई द्वारा सिक्के के नए नियम भी जाने।

RBI Big Update On 1 & 10 Rupee Note : क्या हो सकती है कार्रवाई।

यदि आपसे कोई व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार करता है यदि वह सिक्का भी मार्केट में चल रहा है तो तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक भी मामले की शिकायत कर सकता है। दुकानदारी या कोई भी व्यक्ति चिक लेने से इनकार करता है उसे पर बे झिझक कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़े – 5 रुपए के इस सिक्के को रिजर्व बैंक ने किया बंद, क्या पड़ेगा असर

क्या है सजा का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत जाली नोट या सिक्के का मुद्रण, चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना अपराध है। किसी विधिक न्यायालय इन धाराओं के तहत आर्थिक जुर्माना, कारावास या दोनो लगा सकता है। ऐसे में आप सिक्का लेने से मना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

आरबीआई ने दी जानकारी।

रिजर्व बैंक ने भी सिक्कों को लेकर बड़ी जानकारी दी और कहा कोई भी सिक्का नकली नहीं थे साथ यह भी आरबीआई ने कहा कि 10 के सिक्के के बारे में नकली होने की अफवाह फैलाई जा रही है वह बिल्कुल भी झूठ है ऐसे में आप ₹10 के सिक्के से लेनदेन कर सकते हो। ध्यान रहे कि भारतीय रिजर्व बैंकों को ₹10000 से लेकर ₹2 के नोट बनाने का अधिकार है आरबीआई के बजाय वित्त मंत्रालय एक रुपए का नोट छपता है जिस पर वित सचिव का हस्ताक्षर होता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please turn off AdBlocker