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BANK LOAN : यदि आपके घर में किसी ने ले रखा है लोन और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कौन भरेगा लोन, जानें क्या हैं बैंक के नियम

Samay Samachar Digital Desk, नई दिल्ली : BANK LOAN :हम सब को अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर किसी आर्थिक संकट की स्थिति में बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक से हम कई प्रकार के लोन लेते हैं जैसे की पर्सनल लोन कार लोन होम लोन आदि। और बैंक द्वारा लिए गए इन लोन पर बैंक हमसे ब्याज भी वसूल करता है और हमें समय-समय पर ईएमआई के रूप में लोन का पूर्ण भुगतान करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन भरने से पहले मृत्यु हो जाए तो लोन की लायबिलिटी किस पर पड़ेगी? लोन की बकाया राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा?

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BANK LOAN :किसके द्वारा किया जाएगा बकाया लोन का भुगतान –

हम सब जानते हैं कि बैंक में एक निश्चित समय अवधि के लिए लोन देता है और हमें इस अवधि में लोन का पूरा पैसा चुकाना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक को लोन लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होता है लेकिन यदि लोन लेने वाले की मृत्यु बकाया राशि भरने से पहले ही हो जाए तो फिर बैंक किस पैसे वसूल करेगा?

लोन की बकाया राशि का भुगतान कौन करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का लोन दिया गया था और इस पर कौन सी कटौतियां थी। पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अलग-अलग नियम एवं शर्तें होती है।

कौन चुकाएगा बकाया होम लोन –

यदि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से होम लोन लिया जाता है और लोन चुकाने से पहले लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को लोन की बकाया राशि चुकानी होगी। यदि उत्तराधिकारी बकाया राशि चुकाने में समर्थ नहीं होता है तो बैंक संपत्ति को नीलाम करके अपना पैसा वसूल करती है। लेकिन यदि होम लोन पर अगर बीमा हो तो बीमा करने वाली कंपनी लोन की राशि वसूल करेगी और यदि टर्म इंश्योरेंस लिया गया है तो क्लेम अमाउंट उत्तराधिकारी के खाते में डाल दिया जाता है और कानूनी कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

कार लोन बकाया होने की स्थिति में – 

यदि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से कार लोन लिया गया है एवं लोन चुकता होने से पहले उसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक वाले परिवार के सदस्यों से संपर्क साधते हैं। लोन लेने वाले का कानूनी उत्तराधिकारी यदि कार अपने पास रखना चाहता है तो उसे लोन की बकाया रकम चुकानी होगी। यदि वह बकाया रकम नहीं चूकाना चाहता है तो बैंक गाड़ी जब्त करके उसे नीलाम करके बकाया राशि निकाल सकती है।

पर्सनल लोन एवं क्रेडिट कार्ड की स्थिति में –

पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ऐसे लोन है जिनका कोई कॉलेटरल नहीं होता है इसलिए अगर लोन पूरा होने से पहले लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उसके उत्तराधिकारी या परिवार वालों से लोन की राशि नहीं वसूल सकता हालांकि यदि लोन किन्हीं दो व्यक्तियों ने मिलकर साथ में लिया है तो उसे को बॉरोअर को चुकाना होगा। यदि कोई को बॉरोअर नहीं होता है तो फिर बैंक कैसे लोन को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट घोषित कर देती है। हालांकि यदि लोन किन्हीं दो व्यक्तियों ने मिलकर साथ में लिया है तो उसे को-बॉरोअर (लोन लेने में सहभागी) को चुकाना होगा। यदि कोई को-बॉरोअर नहीं होता है तो फिर बैंक ऐसे लोन को एनपीए यानि कि नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट घोषित कर देती है।

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