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Bank Account : एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होने पर होगी इनकम टैक्स की कार्रवाई, जाने नया नियम 

आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो इनकम टैक्स आ[प को भेह्ज सकती है नोटिस, बचने के लिए निचे दिए गए लेख को पढ़े...

Samay Samachar Digital Desk, नई दिल्ली :  Bank Account :  नमस्कार दोस्तों आज कल हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं हें तो कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसमें अगर हमारे पास एक से ज्यादा अकाउंट हो जाते है जिसमे अब  सवाल ये आता आता है की एक व्यक्ति कितने अकाउंट रख सकता है, अब इनकम टैक्स एक से अधिक अकाउंट रखने पर नोटिस भेज सकती है अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो आपको नोटिस से बचने के लिए कुछ बातो का ध्यान रखना होगा आइये जानते है नियम.. 

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एक व्यक्ति कितने खाते रख सकता है 

इनकम टैक्स ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है. आप एक या एक से ज्यादा अकाउंट रख सकते हैं. लेकिन अगर जरूरत न हो तो एक से ज्यादा अकाउंट न रखें. यह आपके सिविल स्कोर पर असर डाल सकता है साथ ही इनकम टैक्स भरने में भी दिक्कत आएगी. इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं तो सबसे जरूरी यह हो जाता है कि आपको अपने सारे खाते में मिनिमम बैंलेस मेंटेन करें. ऐसा नहीं करने पर बैंक आपसे चार्ज लेगा. कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब छोड़ देते हैं और अकाउंट में सैलरी आनी बंद हो जाती है. कुछ महिने के बाद सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल जाता है. और हम उस अकाउंट में मिनिमम बैंलेस मेंटेन नहीं कर पाते. ऐसे में अकाउंट को बंद करने में ही समझदारी है.

Bank Account : इनकम टैक्स से कैसे बचे 

कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सेविग अकाउंट में कितना पैसा रखना है. तो इसका जवाब है इसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई है. बस आप अपने कैश ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखें. खाते में कैश ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है. ऐसे में अगर आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा रुपये कैश में निकालते हैं तो या डालते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. इसको ऐसे समझिए कि 10 लाख रुपये एक साल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि एक बार में 10 लाख रुपये डालने या निकालने पर नोटिस आएगा.

यह टोटल ट्रांजैक्शन को मिलाकर है. अगर आप एक एक लाख करके भी साल भर में 10 लाख निकालते या जमा करते हैं तो नोटिस के दायरें में आप आ सकते हैं. इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक बार में 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन न हो.

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