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Today Rbi News : अब आसानी से नहीं मिलेगा पर्सनल वह क्रेडिट कार्ड लोन, आरबीआई ने जारी कर दिया ये नियम 

भारत की कई बैंक जो अनेको प्रकार से पर्सनल लोन देती है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड बनवाना और पर्सनल लोन लेना बहुत ही मुश्किल हो जायेगा,आरबीआई ने बहुत से नियमो को सख्त किया है

Samay Samachar Digital Desk, नई दिल्ली : Today Rbi News : आज के समय में ज्यादातर लोगे लोने लेंकर अपने जरूरत के पैसो का बन्दोबस्त करते है, इस समय कई तरीके के लोने मिल रहे है जो अपने जरूरत के हिसाब पर्सनल लोने लेते है, कई लोग क्रेडिट कार्ड के जरिये से लोने लेते है और भारत की कई बैंक जो अनेको प्रकार से पर्सनल लोन देती है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड बनवाना और पर्सनल लोन लेना बहुत ही मुश्किल हो जायेगा,आरबीआई ने बहुत से नियमो को सख्त किया है,आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अनसिक्‍योर्ड लोन पोर्टफोलियों से जुड़े नियमों को कड़क किया है.

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इन नियमो को किया सख्त 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के अनसिक्‍योर्ड लोन लेकर बीते गुरूवार को एक रिलीज जारी की. केंद्रीय बैंक ने इसमें कहा कि अब बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को अनसिक्‍योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्‍यादा पूंजी अलग रखने की आवश्‍यकता होगी. यह पूंजी पहले से 25 फीसदी ज्‍यादा होगी. जहां पहले 100 फीसदी अलग पूंजी रखी जाती थी, वहीं अब बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 125 फीसदी कैपिटल अलग रखने की जरूरत होगी. मान लीजिए बैंक ने 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन दिया तो उसे पहले 5 लाख रुपये ही अलग रखने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक को 25 फीसदी ज्‍यादा 6 लाख 25 हजार रुपये अलग रखना होगा.

आरबीआई : लिया ये बड़ा फैसला 

पिछले कुछ समय में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में तेज ग्रोथ देखी गई है. पिछले साल बैंक लोन ग्रोथ को अनसिक्‍योर्ड लोन ने बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था. खासकर क्रेडिट और पर्सनल लोन में असमान्‍य बढ़ोतरी देखी गई. पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की संख्‍या में तो इजाफा हुआ है, तो वहीं डिफॉल्‍ट के मामले भी ज्‍यादा आए और समय पर पेमेंट के मामले कम हुए. ऐसे में आरबीआई ने इस तरह के लोन के नियम को सख्‍त किया है.

also read – Now there will be no penalty even if there is no money in the account

ग्राहकों पर पड़ेगा असर 

भारतीय रिजर्व बैंक के इस लोन नियम से बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को ज्‍यादा कैपिटल अलग से रखने होंगे. इसका मतलब है कि बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अनसिक्‍योर्ड लोन के लिए कम पैसे बचेंगे, जिस कारण ग्राहकों को इस तरह के लोन लेने में समस्‍या आ सकती है. साथ ही बैंक और एबीएफसी कुछ क्राइटेरिया भी तय कर सकते हैं.

किस तरह के लोन पर नहीं लागू होगा ये नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्‍पष्‍ट किया है कि किस तरह के लोन पर यह नियम लागू नहीं किया जाएगा. अमूमन लोन दो तरह के सिक्‍योर्ड और अनसिक्‍योर्ड लोन होते हैं. अनसिक्‍योर्ड लोन में पर्सनल लोन और क्र‍ेडिट कार्ड होते हैं. वहीं सिक्‍योर्ड लोन में होम लोन, कार लोन, गोल्‍ड लोन और प्रॉपर्टी लोन आदि आते हैं. इस तरह के लोन सिक्‍योर्ड इस कारण होते हैं, क्‍योंकि इसके बदले कुछ न कुछ बैंकों के पास रखा होता है. आरबीआई के इस नियम का असर सिक्‍योर्ड लोन पर नहीं होगा.

FAQ :-
भारत में कितने आरबीआई हैं?

उतर – भारत में RBI की 31 शाखाएँ हैं।

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